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घटिया खाद्य पदार्थ खिलाने वाले हो जाएं सावधान. बंद हो सकता है रेस्टोरेंट बंद. जुर्माना लाखों में,

यदि कोई व्यक्ति,भोजनालय,रेस्टोरेंट,होटल घटिया खाद्य सामग्री बेचता है या बिक्री के लिए पेश करता है तो उस पर जुर्माना हो सकता है।, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है। भोजनालय,रेस्टोरेंट,होटल को सील किया जा सकता है आज शिकायत करें खाद्य विभाग 1800112100 ईमेल करें helpdesk-foscos@fssai.gov.in