यदि कोई व्यक्ति,भोजनालय,रेस्टोरेंट,होटल घटिया खाद्य सामग्री बेचता है या बिक्री के लिए पेश करता है तो उस पर जुर्माना हो सकता है।, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है। भोजनालय,रेस्टोरेंट,होटल को सील किया जा सकता है आज शिकायत करें खाद्य विभाग 1800112100 ईमेल करें helpdesk-foscos@fssai.gov.in